इस्लामाबाद, एजेंसी : पाकिस्तान के नए प्रधान न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फाएज इसा ने सोमवार को अपना कामकाज संभालते ही सुप्रीम कोर्ट (अभ्यास एवं प्रक्रिया) अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली नौ याचिकाओं की सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ का गठन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सभी 15 न्यायाधीश इस पीठ में शामिल हैं।
पहली बार हुआ सुनवाई का लाइव प्रसारण
पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार मामलों की सुनवाई का लाइव प्रसारण शुरू हुआ। संवैधानिक मामलों पर सुनवाई के लिए तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की समिति द्वारा पीठों का गठन किया जाना अनिवार्य है। बताते चलें कि शहबाज शरीफ की अगुआई वाली पिछली सरकार ने इस कानून के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को स्वत: संज्ञान से नोटिस जारी करने वाले व्यक्तिगत अधिकार से वंचित कर दिया था। पूर्व सीजेपी उमर अता बांदियाल की अध्यक्षता वाली आठ न्यायाधीशों की पीठ ने अधिनियम को निलंबित कर दिया था।
साइफर प्रकरण में इमरान की जमानत याचिका पर एफआईए को नोटिस
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत याचिका पर संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) को नोटिस जारी किया है। इमरान ने सरकारी गोपनीयता भंग करने से संबंधित मामले में जमानत याचिका दाखिल कराई है। 13 सितंबर को विशेष कोर्ट ने साइफर मामले में इमरान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ा दी थी।
परवेज इलाही जेल भेजे गए
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही रविवार को रावलपिंडी स्थित अदियाला जेल स्थानांतरित कर दिए गए। इसके पहले एक न्यायिक दंडाधिकारी ने उन्हें लाहौर मास्टर प्लान 2050 में भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त कर दिया था।
पूर्व मंत्री शेख राशिद ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दिया अवामी मुस्लिम लीग के प्रमुख और पूर्व गृह मंत्री शेख राशिद ने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दिया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक , पंजाब पुलिस ने बिना वारंट के ही उन्हें जबरन गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर रखा है। लाहौर उच्च न्यायालय से शेख राशिद को अदालत में पेश करने का आदेश देने की मांग की गई है।