नई दिल्ली, एजेंसी : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यौन उत्पीड़न की नाबालिग पीड़िता के बयान दर्ज करने के अपने आदेश का पालन नहीं करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई और कहा कि वह सिर्फ मनोरंजन के लिए आदेश पारित नहीं करता। जस्टिस सुधांशु धूलिया एवं जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के एक मामले की सुनवाई कर रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद से जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, ‘हमारा आदेश अनिवार्य था, इसका अक्षरश: पालन किया जाना था। हम सिर्फ मनोरंजन के लिए आदेश पारित नहीं कर रहे हैं।’ पीठ ने कहा कि राज्य के एडवोकेट का रुख बेहद लापरवाह है शीर्ष अदालत एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपित की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। चिंतित पीठ ने कहा, ‘हम दिन-प्रतिदिन ऐसा होते देख रहे हैं.. हर राज्य का एडवोकेट हमारे आदेशों को लापरवाह तरीके से ले रहा है। यदि यह एक सप्ताह में नहीं किया गया, तो हम आपके गृह सचिव को यहां बुलाएंगे। इन चीजों को होने देने के लिए हम दोषी हैं.. गलती हमारी ओर से है। संदेश (बाहर) जाना चाहिए।’ शुरुआत में प्रसाद ने यह कहते हुए स्थगन की मांग की कि पीड़िता के साक्ष्य दर्ज नहीं किए जा सके क्योंकि ट्रायल कोर्ट में शोकसभा थी। पीठ ने कहा कि राज्य के एडवोकेट वकील का रुख बेहद लापरवाह है। चूंकि यह अनिवार्य आदेश था, लिहाजा अभियोजन को समय विस्तार के लिए याचिका दाखिल करनी चाहिए। अदालत में बेहद सावधान रहेंपीड़िता के बयान दर्ज करने के लिए एक हफ्ते का समय देते हुए पीठ ने प्रसाद से कहा कि अदालत में बेहद सावधान रहें। अब हम इस पर गंभीरता से संज्ञान लेने जा रहे हैं। यह आपका दायित्व था कि समय विस्तार के लिए उचित याचिका दाखिल करतीं। इस प्रकरण ला दर्ज किया गया है। उसने पिछले वर्ष 30 नवंबर को जमानत याचिका खारिज करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। प्रकरण के कई गवाहों की गवाही नहीं हुईअभियोजन के मुताबिक , आरोपित के विरुद्ध 19 सितंबर, 2023 को प्रकरण दर्ज किया गया था। इससे पहले शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर संज्ञान लेते हुए पीडि़ता के 30 जून तक बयान दर्ज करने का आदेश दिया था कि प्रकरण के कई गवाहों की गवाही नहीं हुई है। आरोपित ने दावा किया था कि प्रकरण में किसी भी महत्वपूर्ण गवाह की गवाही नहीं की गई और उसने जमानत की मांग की थी। Post navigation UK General Election 2024 : ब्रिटेन में मतदान आज, ऋषि सुनक को चुनौती Anant -Radhika : शादी में इंटरनेशनल स्टार्स करेंगे परफॉर्म