SUPREME-COURT

नई दिल्ली, एजेंसी : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को एक बड़ा आदेश पारित करते हुए पूरे देश में एक अक्तूबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक अतिक्रमण होने की हालत में ही बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को बड़ा आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने पूरे देश में एक अक्तूबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अब सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन लिया जाएगा।

बीते कुछ समय से राज्य सरकारों ने बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बोलते हुए अपराधियों को सजा देने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। बुलडोजर का प्रयोग कर उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान व घर गिरा दिए जाते थे। अब इस पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है।

उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर का अपराधियों के खिलाफ कई बार इस्तेमाल किया गया।विगत हाल ही में अयोध्या में दुष्कर्म के आरोपी के व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बुलडोजर से गिरा दिया गया।

जबकि , इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर बना हुआ है। विपक्ष का आरोप रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई जाति और धर्म देखकर की जा रही है। विपक्ष ने इस नीति को लेकर योगी सरकार को कठघरे में लाने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाया गया बुलडोजर के इस्तेमाल का ट्रेंड कई अन्य राज्यों ने भी अपना लिया। मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने एक अक्तूबर तक इस कार्रवाई पर रोक लगा दिया है।