यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी दुकानदारों को लिखना होगा अपना नाम

MP-NEWS

भोपाल, एजेंसी : अब मध्यप्रदेश में भी उत्तर प्रदेश सरकार जैसा आदेश लागू हो गया है। भाजपा शासित उज्जैन नगर निगम ने दुकानदारों को प्राचीन शहर में अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपने नाम (Ujjain shop nameplate order) और मोबाइल नंबर लिखने का निर्देश कर दिया गया है।

यह निर्देश उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के बाहर नेम प्लेट के आदेश के बाद आया है। समाचार एजेंसी के अनुसार, उज्जैन के मेयर मुकेश टटवाल ने बताया कि उज्जैन की महापौर परिषद ने 26 सितंबर 2002 को दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी गई थी, तत्पश्चात उज्जैन नगर निगम ने सदन में इसे मंजूरी प्रदान कर दी थी। आपत्तियों और औपचारिकताओं के लिए प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेजा गया था, जो अब लागू हुआ।

वर्ना लगेगा ये जुर्माना…
उज्जैन के मेयर मुकेश टटवाल ने बताया कि उल्लंघन करने वालों को पहली बार अपराध करने पर 2000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। दूसरी बार इस आदेश की अवहेलना करने पर 5000 रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा।

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