वाराणसी, संवाददाता : जिले में बगैर अनुमति सड़क पर जलसा करना शख्स पर भारी पड़ गया। इसको लेकर सीपी की नाराजगी के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
गोलघर कचहरी चौराहा से पुलिस लाइन चौराहे के बीच मस्जिद के पास सड़क पर बगैर अनुमति के धार्मिक जलसा आयोजित करने के आरोप में कैंट थाने में एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त की नाराजगी के बाद की गई है। कैंट थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल रविवार की रात छावनी क्षेत्र स्थित कैंप कार्यालय से क्राइम मीटिंग के लिए यातायात पुलिस लाइन जा रहे थे। गोलघर कचहरी चौराहा से आगे बढ़ने पर मस्जिद के पास सड़क पर टेंट लगाकर उन्होंने धार्मिक जलसे का आयोजन देखा।
पुलिस आयुक्त ने इंस्पेक्टर कैंट राजकुमार से पूछा कि सड़क पर धार्मिक जलसे का आयोजन किसकी इजाजत से किया जा रहा है। इसके बाद इंस्पेक्टर कैंट को फटकार लगाते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया। आनन-फानन मौके पर अर्दली बाजार चौकी प्रभारी सुरेंद्र शुक्ल पहुंचे।
उन्होंने सड़क पर जलसे के आयोजन के संबंध में अर्दली बाजार निवासी इलियास से अनुमति पत्र मांगा तो वह दिखा न सका। इसके बाद अर्दली बाजार चौकी प्रभारी की तहरीर पर कैंट थाने में इलियास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि सड़कें आमजन के चलने के लिए हैं। सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी एसीपी, थानाध्यक्ष और चौकी प्रभारी गंभीरता से ध्यान दें कि सड़क पर आवागमन में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो। लापरवाही मिलने पर संबंधित थानाध्यक्ष और चौकी प्रभारी कार्रवाई की जद में आएंगे।