‘विधिक जागरुकता द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण’ कार्यक्रम आयोजित

women-enpowerment

रायबरेली, शैलेश पाल : उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश, रायबरेली तरुण सक्सेना के दिशा-निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के द्वारा विधान से समाधान के अन्तर्गत महिलाओं के हितार्थ संरक्षण कानून सम्बन्धी विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन तहसील-सदर स्थित राही ब्लाक सभागार में किया गया।

उक्त कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए अपरजिला जज/सचिव अनुपम शौर्य द्वारा महिलाओं के विधिक अधिकार विषय पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समान अधिकार कानून पर विशेष जोर देते हुए बताया गया कि समाज में महिलाओं को भी वही अधिकार है जो पुरुषों को है। सचिव द्वारा मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों के सम्बन्ध में चर्चा की गयी कहा गया कि मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य के बीच एकरुपता बनी रहनी चाहिए।

आपसी विवाद को सुलह-समझौता से निस्तारण किये जाने पर चर्चा

इसके साथ ही आपसी विवाद को सुलह-समझौता से निस्तारण किये जाने पर चर्चा की गयी। उक्त अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य, विभिन्न योजनाओं, नालसा द्वारा महिलाओं के न्याय के सम्बन्ध में, एन0आर0आई0 के मामलों में बरती जाने वाली सावधानियों व तेजाब पीड़ित, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ से सम्बन्धित आडियो व वीडियो क्लिप के माध्यम से जागरुक किया गया।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा केस हिस्ट्री व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गयी। रिसोर्स पर्सन विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शैलजा सिंह के द्वारा महिलाओं के सन्दर्भ में होनी वाली दहेज उत्पीड़न, महिलाओं के साथ क्रूरता व लौगिंक अपराधों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी। अपराध होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी से सम्पर्क करने अपराधों की सजा के संदर्भ में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी।

समान रुप से द्वितीय रिसोर्स पर्सन वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता सुनीता सिंह के द्वारा महिलाओं के संदर्भ में अपहरण, एसिड अटैक, बालात्कार, दहेज हत्या व मानव तस्करी के कानून के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की गयी व उक्त अपराधों में होने वाली सजा को विस्तार पूर्वक समझाया गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि महिलाओं का सश्क्तिकरण इस जागरुकता कार्यक्रम के जरिये होना आवश्यक है।

महिला हेल्पलाइन 181 व 1090 से महिलाओं को सहायता

उक्त कार्यक्रम में खण्ड विकास अधिकारी राही गौरी राठौर द्वारा महिलाओं की समस्या के सम्बन्ध में राष्ट्रीय महिला आयोग के विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी तथा महिलाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी एवं मानसिक विकास के प्रति सदैव सजग रहने हेतु प्रेरित किया गया। यह भी बताया गया कि महिला हेल्पलाइन 181 व 1090 जिसका लाभ प्रतिकूल परिस्थितियों में महिलाओं द्वारा उठाया जा सकता है।

इस कार्यक्रम में डिप्टी जेलर कंचनलता, महिला चिकित्सालय की स्टाप नर्स शशिबाला सिंह, गैर सरकारी संगठन की समाजिक कार्यकर्ता, आशाबहुएं, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता,पत्रकार बन्धु, अन्य सम्मानित महिलाएं व पराविधिक स्वयं सेवक पूनम सिंह, सौम्या मिश्रा, रत्ना बाजपेयी, ज्योति वर्मा, वेदवती, नीरज कुमारी, निशा मौर्य, मिथिलेश, प्रतिभा अवस्थी, सरिता देवी, दीक्षा, पवन कुमार श्रीवास्तव, बृजपाल व नागेन्द्र कुमार के द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यालय का संचालन खण्ड विकास अधिकारी राही के द्वारा किया गया।

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