Ayodhya : विद्युत विभाग के भ्रष्टाचार पर अधिवक्ता को मिला न्याय

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लखनऊ, डॉ. ए.के.सेठ : मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, अयोध्या के आदेश पर वि़द्युत विभाग, अयोध्या के एस0डी0ओ0 नवनीत सिंह व जेई हरिश्चन्द्र यादव लाइनमैन एवम रामबली प्रजापति पर मुकदमा थाना रामजन्म भूमि में दर्ज हुआ।

विद्युत विभाग अयोध्या के एस0डी0ओ0 नवनीत सिंह व जेई हरिश्चन्द्र यादव पर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, अयोध्या के आदेश पर धारा- 319(2), 318(4), 338, 336(3), 352 व 351(3) के तहत थाना रामजन्म भूमि में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही लाइनमैन व रामबली प्रजापति पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

रामजन्म भूमि गेट नं0-11 के सामने मकान नं0- 10/3/29 कोटिया, मंदिर रामजानकी का मामला है। अश्वनी कुमार, एडवोकेट ने बताया कि पुश्तैनी मकान में निर्मित मंदिर मे ंरामबली प्रजापति ने एसडीओ नवनीत सिंह व जेई और लाइन मैन के साथ मिलकर अश्वनी कुमार का मीटर उखड़वा दिया और फर्जी एड्रेस प्रूफ पर नया कनेक्शन अपने नाम से ले लिया, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट हेतु पुलिस अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद न्यायालय में लम्बी लड़ाई लड़ी।

न्यायालय ने क्षेत्राधिकारी, अयोध्या से प्रारम्भिक जॉच कराने के बाद यह तथ्य पाया कि अश्वनी कुमार का कनेक्शन रामबली के प्रार्थना पत्र पर बिजली विभाग द्वारा काटकर नियम विरूद्ध कार्य किया गया। न्यायालय ने सभी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। जिसपर थाना रामजन्म भूमि द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। रामबली अवैध रूप से उनके मकान व अधिवक्ता चैम्बर को पुलिस की मिलीभगत के कारण अतिक्रमण किये है।

वह बिहार का रहने वाला है उसका निजी मकान बाग बिजेसर में है तथा अपने साथियों के साथ गिरोह बन्द होकर लगातार अपराध कर रहा है। रामबली के विरूद्ध उन्हें एक वर्ष पहले भी मु0अ0सं0- 109/24 थाना रामजन्म भूमि में दर्ज कराया था, जिसमें धारा- 147,323,504,506,380,452,419,420,467,468,471,427,448 आईपीसी में क्राइम ब्रांच विवेचना कर रहा है।

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