नई दिल्ली, न्यूज़ डेस्क : उच्चतम न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली नई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वो 100 याचिकाओं को एंटरटेन नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता सैयद अली अकबर के एडवोकेट से कहा कि वे लंबित पांच मामलों में हस्तक्षेप आवेदन दायर करें, जिन पर अंतरिम आदेश पारित करने के लिए 5 मई को सुनवाई की जाएगी ।
मुख्य न्यायाधीश बोले , आप इसे वापस ले लें, हमने 17 अप्रैल को एक आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि केवल पांच याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी।
कोर्ट ने क्या कहा ?
17 अप्रैल को, पीठ ने अपने समक्ष कुल याचिकाओं में से केवल पांच पर सुनवाई करने का फैसला किया और मामले का शीर्षक रखा। ‘इन री: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025’। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी), जमीयत उलमा-ए-हिंद, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके), कर्नाटक राज्य एयूक्यूएएफ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अनवर बाशा (वकील तारिक अहमद द्वारा प्रतिनिधित्व), कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद सहित लगभग 72 याचिकाएं कानून के खिलाफ दायर की गई थीं।
कब होगी अगली सुनवाई ?
तीनो एडवोकेट को नोडल वकील नियुक्त करते हुए, पीठ ने एडवोकेट से आपस में तय करने को कहा कि कौन बहस करेगा । याचिकाकर्ताओं को सरकार के जवाब की सेवा के पांच दिनों के भीतर केंद्र के जवाब पर अपने जवाब दाखिल करने की अनुमति दी गई। पीठ ने कहा, ‘हम स्पष्ट करते हैं कि अगली सुनवाई (5 मई) प्रारंभिक आपत्तियों और अंतरिम आदेश के लिए होगी।’