27 वर्ष पुराने जालसाजी मामले में दतिया विधायक राजेंद्र भारती को 3 वर्ष की सजा

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दतिया, संवाददाता : MP News : अदालत ने दतिया विधायक राजेंद्र भारती आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी जैसी गंभीर धाराओं के तहत सजा सुनाई है। हालांकि सजा के तुरंत बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है।

दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को साल 1998 के एक एफडी में हेराफेरी मामले को लेकर दोषी करार देते हुए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है, हालांकि सजा के तुरंत बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है।

यह है मामला
यह पूरा मामला उस समय का है जब भारती जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष थे और उन पर अपने पिता के संस्थान के नाम पर कराई गई 10 लाख की एफडी के ब्याज को फर्जी दस्तावेजों के जरिए निकालने का आरोप सिद्ध हुआ है। अदालत ने उन्हें आपराधिक साजिश (120B) और धोखाधड़ी (420, 467, 468, 471) जैसी गंभीर धाराओं के तहत सजा सुनाई है, जिसमें उनके साथ बैंक लिपिक रघुवीर प्रजापति को भी दोषी माना गया है।

सदस्यता पर संकट
नियमतः दो साल से अधिक की सजा होने के कारण भारती की विधानसभा सदस्यता पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन यदि वे अगले 60 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील कर सजा पर स्थगन प्राप्त कर लेते हैं, तो उनकी विधायकी सुरक्षित रह सकती है।

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