ऊधम सिंह नगर, संवाददाता : गदरपुर में 11 वर्ष पहले की गई युवक की हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानो ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया। कोर्ट ने 5000 रुपये का अर्थ दंड का जुर्माना लगा दिया और इसे अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। पुलिस जांच में सामने आया था कि 30 रुपये के लेन-देन को लेकर शंकर की हत्या कर दी गई थी।
ग्राम डोंगपुरी गदरपुर निवासी चंद्रपाल ने 20 जून 2012 को थाने में प्रार्थना पत्र में कहा था कि 20 जून की सुबह बड़ा पुत्र शेर सिंह ट्रैक्टर ट्राॅली लेकर खेत गया तो छोटे बेटे शंकर सिंह की लाश मिली। चंद्रपाल का आरोप था कि ओमप्रकाश, नन्हें,महीपाल, प्रेम सिंह, नन्हे का साढू और बिहारी ने उसके बेटे को मार दिया है। पांचों उसके बेटे से रंजिश रखते थे।
पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस को जाँच में पता चला था कि शंकर सिंह को घटना वाली रात ओंकार सिंह और विनोद कुमार के साथ देखा गया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने विनोद को हत्या का दोषी पाया।