नई दिल्ली, एनएआई : कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न हो सके, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने राज्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग बोला है कि वर्तनी संबंधी या लिपकीय त्रुटियों को नजरअंदाज करें, जबकि मतदाता की पहचान वोटर आइडी कार्ड के द्वारा पहचान की जा सके।
ऐसा कहा गया है कि किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र को पहचान के लिए स्वीकार किया जाएगा।
मतदाता को वैकल्पिक फोटो पहचान पेश करना होगा
पिछले माह जारी एक आदेश में चुनाव आयोग ने कहा था कि जो मतदाता अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में एक को प्रस्तुत करना होगा।
इनमें मनरेगा जाब कार्ड, आधार कार्ड,बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड ,ड्राइविंग लाइसेंस, शामिल हैं।