लखनऊ, संवाददाता : दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह फैसला सुनाया। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस फ़ैज आलम ने यह फैसला सुनाया। प्रजापति ने मामले में सत्र अदालत से उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। साथ ही जमानत पर रिहा किए जाने की अर्जी भी दाखिल की थी। Post navigation राहुल गांधी के खिलाफ अमेरिका में दिए बयान को लेकर मामला दर्ज Pakistan : खैबर पख्तूनख्वा में 12 आतंकी ढेर, छह सुरक्षाकर्मियों की भी मौत