Prayagraj : चेक बाउंस के मामले में 82 की कार्रवाई पर लगी रोक

ALLAHBAD-HIGHCOURT

प्रयागराज, संवाददाता : चेक बाउंस के मामले में राजेश पांडे निवासी आलोपी बाग प्रयागराज के द्वारा दाखिल मुकदमे में एन आई एक्ट ,कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा एन बी डब्लू व 82 की कार्रवाई हेतु आदेश पारित किए जाने के विरुद्ध याची अमित श्रीवास्तव निवासी भावापुर ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल को बताया कि विपक्षी याची दोनों मित्र थे।

याची ने 10 लाख रुपए उधार लिए थे जिसमें कुछ रुपये याची ने न्यायालय में ही किस्तों में दे चुका है ।याची की मां का देहांत हो जाने के कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सका था । याची वर्तमान समय में देहरादून में पूरी तरीके से निवास कर रहा है । मुकदमे की जानकारी न होने के कारण याची के विरुद्ध 82 की कार्रवाई के आदेश हो गए हैं जिस पर न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में याची को निचली अदालत ने 2 सप्ताह में निचली अदालत में समर्पण कर जमानत प्रार्थना पत्र दो सप्ताह के अंदर दाखिल करने के लिए आदेश पारित किया है निचली अदालत को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द याची के प्रार्थना पत्र पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में विचार करें।

याची प्रयागराज के शहर उत्तरी से बसपा से विधान सभा के प्रत्यासी भी रह चुके है। 3 सप्ताह तक जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारित होने तक याची के विरुद्ध उत्पीड़न की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश भी पारित किया है।

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