मुंबई , संवाददाता : महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को निर्देश दिया कि खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट करने वालों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि मिलावट से नागरिकों खासकर युवाओं की सेहत को गंभीर खतरा है। शिंदे ने मुंबई में एक बैठक की, जिसमें विकसित महाराष्ट्र 2047 विजन के तहत साल 2026-27 के लिए अलग-अलग विभागों के लिए तय लक्ष्यों और उन्हें हासिल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि खाने-पीने की वस्तुओं में खासकर दूध और दूसरे डेरी उत्पादों में मिलावट के खिलाफ सख्ती बरती जाए। शिंदे ने कहा कि खाने-पीने की चीजों में मिलावट कोई मामूली अपराध नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा काम है जो सीधे तौर पर नागरिकों की जान को खतरे में डालता है। छोटे बच्चे बड़ी मात्रा में दूध पीते हैं। मिलावटी खाद्य उत्पादों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। शिंदे ने कहा कि मिलावट करने वाले सीधे तौर पर बच्चों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। Post navigation बलूचिस्तान में 11 अगस्त को क्यों मनाया गया आजादी का जश्न ? CG : गुटखा कारोबारी को टैक्स चोरी पर 317 करोड़ की वसूली का नोटिस