देवरिया सामूहिक हत्याकांड : प्रेम के पिता का नक्शा दुरुस्ती वाद खारिज

Deoria-news (3)

देवरिया, संवाददाता : जिले में खलिहान की जमीन को लेकर प्रेम के पिता के द्वारा दाखिल वाद को मुख्य राजस्व अधिकारी न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। प्रेम के पिता के अनुसार खलिहान और एक अन्य गाटा संख्या का नक्शा वास्तविक नक्शा से बड़ा बन गया है। इसे ठीक किया जाए। इस पर चकबंदी अधिकारी से न्यायालय ने रिपोर्ट मांगी । इस के आधार पर वाद को निरस्त कर दिया गया।

वादी प्रेम के पिता ने भूचित्र दुरुस्तीकरण की थी अपील

वादी प्रेम के पिता रामभवन ने 12 अप्रैल 2023 को प्रार्थना पत्र देकर भूचित्र दुरुस्तीकरण की अपील किया था । प्रेम यादव के पिता के अनुसार कि गाटा संख्या 27,25 रकबा 0.045 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखो में खलिहान के रूप में दर्ज है। यह साबिक नंबर 3894 रकबा एक डिस्मिल व 3900 रकबा दस डिस्मिल कुल 11 डिस्मिल से बनाया है।

बंदोबस्ती नक्शा में उत्तर-दक्षिण का निर्मित हो गया है, जबकि पुष्टीकृत भू चित्र में यह पूरब-पश्चिम का निर्मित है। नियमत: बंदोबस्ती नक्शा व पुष्टीकृत नक्शे के आधार पर ही भवन बनना चाहिए। पर गलती से इसका बंदोबस्ती नक्शा व पुष्टीकृत नक्शा के विपरीत अपने वास्तविक रकबा से बड़ा बन गया है। इसके पक्ष में प्रेम के पिता ने अभिलेख भी प्रस्तुत किया था।

इस पर जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व की तरफ से 12 अक्तूबर 2023 को आपत्ति प्रस्तुत कर बोलै वादी किसी भी आधार पर पोषणीय नहीं है। इस कारण कि अराजी संख्या 27,25 खलिहान की अराजी है, जो ग्राम सभा और उत्तर प्रदेश सरकार की संपत्ति है। इस अराजी पर नक्शा दुरुस्त कराने का अधिकार वादी को नहीं है।

वादी द्वारा खलिहान की अराजी पर अवैध कब्जा किया गया है। उसे बचाने के लिए यह वाद योजित किया गया है, जो किसी भी दशा में विचारणीय नहीं है। इस पर सीआरओ रजनीश राय द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 30 राजस्व संहिता का पालन करते हुए वाद को निरस्त कर दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

India’s cricketers will score 200 against New Zealand Designs of Mehendi for Karwa Chauth in 2024 Indian Women’s T20 World Cup Qualifiers Simple Fitness Advice for the Holidays Top 5 Business Schools in the World