NIA Court : आतंकवादियों को सुनाई दस साल की सजा

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नई दिल्ली, एनएआई : इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों को एक विशेष एनआईए अदालत ने गुरुवार को दस वर्ष जेल की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने जानकारी दिया कि प्रतिबंधित इंडियन मुजाहिदीन के एक सदस्य को सजा सुनाई गई जो कि 2012 की आतंकवादी साजिश में सम्मिलित था।
साजिश में 11 आरोपी थे सम्मिलित
सैयद मकबूल को 22 सितंबर को यहां विशेष एनआईए अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया था। उसे गुरुवार को सजा सुना दी गई। एनआईए के एक प्रवक्ता के मुताबिक मकबूल इस प्रकरण में कुल 11 आरोपियों में से सजा पाने वाला पांचवा व्यक्ति है।

2013 को गिरफ्तार किया गया था
इस प्रकरण में 12 जुलाई को चार लोगों-दानिश अंसारी, इमरान खान ,आफताब आलमऔर ओबैद-उर-रहमान को दोषी करार दिया गया और 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। प्रवक्ता ने कहा कि महाराष्ट्र के नांदेड़ इलाके के मकबूल को इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों के साथ सक्रिय भागीदारी और अपराध तथा साजिश में शामिल होने के आरोप में 28 फरवरी, 2013 को गिरफ्तार कर लिया गया था।

पाकिस्तान से भी था संबंध
अधिकारी ने कहा कि यह ज्ञात हुआ कि मकबूल ने पाकिस्तान के रहने वाले रियाज भटकल और भारत के रहने वाले इमरान खान और ओबैद-उर-रहमान इंडियन मुजाहिदीन के प्रमुख सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बना लिया ।

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