दिल्ली, देवेंद्र यादव : बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत जहां पर ये केस दर्ज हुआ है, उस अदालत ने समन का नोटिस जारी कर दिया है।
पूर्व और मौजूदा सांसदों / विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराधों पर संज्ञान लिया है। 27 जुलाई को मामले की सुनवाई की तारीख है। विशेष अदालत ने मामले से जुड़े सभी उत्तरदाताओं को मंगलवार को समन जारी करने का आदेश दिया है।
क्या है मामला-
दरअसल 9 मई को बीजेपी के राज्य सचिव केशव प्रसाद ने शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की छवि खराब करने के लिए अखबार में विज्ञापन जारी किया, जिसमें कांग्रेस ने जूठे दावे किए। इसमें कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले समाचार पत्र में विज्ञापन छपवाया कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और पिछले 4 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपये लूटे है।
इससे पहले भी राहुल गांधी पर मानहानि मामले में फंस चुके है। 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। जिस कारण मोदी समुदाय उनसे नाराज हो गया था। जिसके बाद गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए 2 साल कि सजा दी। जिस कारण उनको सांसद पद से हटा दिया गया।