धोखाधड़ी मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी को मिली अग्रिम जमानत

ALLAHABAD-HIGHCOURT

प्रयागराज, संवाददाता : कानपुर देहात के आलोक कुमार निवासी कमलापुर थाना राजपुर ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2018-19 में उसके नाम की धनराशि अन्य व्यक्ति रामचंद्र को दिए जाने को लेकर ग्राम प्रधान अनिल कुमार ,ग्राम पंचायत सचिव रिंकल व रामचन्द्र के विरुद्ध धोखाधड़ी कर गाली गलौच करने व प्रधानमंत्री आवास योजना की धनराशि हड़पने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। वर्तमान खण्ड विकाश अधिकारी के द्वारा जांच रिपोर्ट में याची राकेश कुमार उर्फ राकेश कटियार को दोषी ठहराया है जबकि याची का नाम एफ आई आर में नही है और अपनी रिपोर्ट में कहा कि याची राकेश कटियार ,ग्राम पंचायत अधिकारी/ सचिव के द्वारा धोखाधड़ी कर धनराशि आलोक @ रामचंद्र के खाते में हस्तांतरित कर दी गई थी।

याची राकेश कुमार वर्तमान में है सेवानिवृत

याची राकेश कुमार ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया। याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता को बहस में बताया कि याची वर्तमान में सेवानिवृत है याची को ग्रामसभा के द्वारा रामचंद्र के भेजे गए आवास हेतु फार्म को सत्यापन के दौरान निरस्त कर दिया था, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में खण्ड विकाश अधिकारी व सहायक पटल के द्वारा फर्जी तरीके से आवास ऐप के द्वारा दोनो ने अपने डिजिटल हस्ताक्षर कर आवास की धनराशि हस्तांतरित कर दिया था।

बाद में आलोक के द्वारा शिकायत पर एक फर्जी शपथपत्र आफिस में खण्ड विकास अधिकारी को दिया गया कि आलोक कुमार और रामचन्द्र एक ही व्यक्ति है और उसके सारे फार्म पर धोखाधड़ी कर आलोक उर्फ रामचन्द्र लिख कर याची को फसा देने की साजिश किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी ने शपथपत्र के तथ्यों की बिना जांच कराए सहायक पटल व अपने डिजिटल हस्ताक्षर से धनराशि हस्तांतरित कर दिया।

याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नियमानुसार याची को धनराशि हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नही है और खण्ड स्तर से पटल सहायक के द्वारा धोखाधड़ी कर आवास योजना की धनराशि को रामचन्द्र के खाते में डालकर मिलकर गबन कर लिया गया है जिस पर न्यायालय ने शर्तो के साथ याची की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर लिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *