हाइकोर्ट ने याची का जी पी एफ रोके जाने पर जिलाधिकारी से मांगा जवाब

ALLAHBAD-HIGHCOURT

बागपत, संवाददाता : याची सुखपाल सिंह निवासी मेरठ जो कि लेखपाल पद से बागपत जिले से 31 जनवरी 2022 से सेवानिवृत्त हो गए। सेवाकाल में याची के ऊपर 40 हजार रुपये घुश मांगे जाने के आरोप में भ्रस्टाचार निवारण अधिनियम के तहत थाना खेखड़ा बागपत में वर्ष 2017में मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें याची जमानत पर है और मुकदमा अभी स्पेशल कोर्ट पी. सी. एक्ट ,मेरठ के यहां विचाराधीन है।

याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने माननीय न्यायमूर्ति जे जे मुनीर को बताया कि याची को झूठा फसा दिया गया था और अब याची सेवनिवित हो गया है फिर भी याची को ग्रैचुटी,10 ℅ भविष्य निधि नही दी जा रही है व 6-6 महीने में अंतिम पेंशन दी जा रही है जबकी पेंशन प्रति माह मिलनी चाहिए।

इस पर न्यायालय ने ग्रचुटी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश शिव गोपाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के क्रम में उचित नही माना और महालेखाकार ,प्रयागराज प्रथम उ.प्रदेश ,जिलाधिकारी बागपत, उपजिलाधिकारी बागपत से एक सप्ताह में जवाब मांगा है की याची के पेंशन को हर महीने क्यो नही दी जा रही है और 24 घण्टे के अंदर रजिस्ट्रार हाइकोर्ट को सिविल जज के द्वारा आदेश की प्रति तत्काल विपछि पार्टी को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है और सुनवाई की अगली तारीख 16 जुलाई फ्रेश केस में नियत की है ।

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