प्रयागराज,रिपब्लिक समाचार,शैलेश पाल : 2006 में उमेश पाल अपहरण के केस में मुख्य अभियुक्त माफिया अतीक अहमद समेत 3 अभियुक्तों को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डा दिनेश चंद्र शुक्ल ने आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है। इसके साथ ही 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। उमेश पाल की 24 फरवरी को प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल के परिवार ने कोर्ट से अतीक अहमद के खिलाफ फांसी की मांग की है।
सरकार अपराध और अपराधियों का कर रही सफाया
भाजपा सरकार अपराध और अपराधियों का सफाया कर रही है। वर्तमान समय में अदालत में पैरवी की जा रही है। एक-एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए पैरवी की जा रही है । उत्तर प्रदेश में इस समय भयमुक्त का वातावरण बना है। हम हर अपराधी को जेल भेज कर ही रहेंगे।
उमेश पाल की माँ बोली मेरा बेटा शेर की तरह लड़ाई लड़ते चला गया । जब उसे (अतीक अहमद) लगा कि वह नहीं बच पाएगा तब उसने 17-18 साल बाद मेरे बेटे की हत्या करा दी । कोर्ट मेरे बेटे की हत्या पर उसे (अतीक अहमद) फांसी की सज़ा दे । वह रूपये के बल पर कुछ भी कर सकता है।
उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत तीनों अभियुक्तों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। माफिया अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया है। अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है।