मुख्तार अंसारी से जुड़ी संपत्ति मामले में अब्बास अंसारी को कोर्ट का नोटिस

Mukhtar-Ansari-and-Abbas-Ansari_

गाजीपुर, संवाददाता :Ghazipur News: मुख्तार अंसारी की अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रकरण संदर्भित किया गया था। मामले में कोर्ट ने मऊ विधायक अब्बास अंसारी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। 

गाजीपुर जिले के गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जाने वाली संपत्ति के मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने मऊ विधायक अब्बास अंसारी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले में जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर और संबंधित पक्षों को सुनवाई के लिए तलब किया है।

विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए शक्ति सिंह की अदालत में जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर की ओर से मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी की अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ धारा 16 (1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए प्रकरण संदर्भित किया गया था। मामले में मोतीलाल वर्मा ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर सदर तहसील क्षेत्र के मौजा मुहब्बत पट्टी स्थित आराजी संख्या-100 को अपनी संपत्ति बताया। वहीं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से प्राप्त संदर्भ में उक्त संपत्ति को मुख्तार अंसारी द्वारा अपने पुत्र अब्बास अंसारी के नाम से खरीदी गई संपत्ति बताया गया है।

अदालत ने कहा कि प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पहले जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर एवं संपत्ति के स्वामी पक्ष को सुनना आवश्यक है। इसी क्रम में कोर्ट ने वर्तमान में मऊ सीट से विधायक बताए गए अब्बास अंसारी को अविलंब नोटिस जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को निर्देश दिया कि नोटिस की तामीला अगली तिथि तक हर हाल में सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक को भी अगली सुनवाई तक लिखित आपत्ति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में अगली सुनवाई 20 मई 2026 को होगी।

India’s cricketers will score 200 against New Zealand Designs of Mehendi for Karwa Chauth in 2024 Indian Women’s T20 World Cup Qualifiers Simple Fitness Advice for the Holidays Top 5 Business Schools in the World