हाईकोर्ट ने मुख्तार की बहू निखत बानो की जमानत याचिका की ख़ारिज

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लखनऊ,रिपब्लिक समाचार,विधि संवाददाता : अदालत ने निखत बानो की प्रकरण में संलिप्तता व आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए यह आदेश पारित किया है। इस प्रकरण में सबसे पहले अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो एवं ड्राइवर नियाज अंसारी को पुलिस एवं प्रशासन ने छापा मार कर गिरफ्तार किया था।

एकल पीठ ने आदेश किया पारित

चित्रकूट जिला जेल में नियमों को धता बता कर विधायक अब्बास अंसारी से मिलाई करने, गवाहों को धमकाने व अवैध वसूली की साजिश में शामिल होने, जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने व इसके लिए जेल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उपहार, पैसा व प्रलोभन दिया जाता था। जेल में बंद मुख्तार अंसारी की बहू व अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो की जमानत याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ख़ारिज कर दिया है।

यह आदेश जज सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने निखत बानो की प्रकरण में शामिल व आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए आदेश पारित किया है। इस प्रकरण में सबसे पहले अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो एवं ड्राइवर नियाज अंसारी को पुलिस एवं प्रशासन ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद निखत बानो को चित्रकूट जेल के नज़दीक मकान की व्यवस्था करवाने एवं बिना पर्ची के जेल में मुलाकात कराने के आरोप में फराज खान को गिरफ्तार कर लिया गया था।

जेलर संतोष समेत कई हो चुके है गिरफ्तार

इस के अतिरिक्त पुलिस ने आरोपी जेलर संतोष कुमार, जेल वार्डन जगमोहन जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर व डिप्टी जेलर चंद्रकला गिरफ्तार ली गई थी । इस मामले में मुख़्तार अंसारी उनकी बहु निखत बानो, नवनीत सचान एवं फराज खान ,ड्राइवर नियाज अंसारी, की प्रकरण में संलिप्तता व आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किया है। इस प्रकरण में सबसे पहले अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो एवं ड्राइवर नियाज अंसारी को पुलिस एवं प्रशासन ने छापेमार कर गिरफ्तार कर लिया था।

चित्रकूट जिला जेल में नियमों को धता बता कर विधायक अब्बास अंसारी से मिलाई करने, गवाहों को धमकाने व अवैध वसूली की साजिश में शामिल होने, जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने व इसके लिए जेल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उपहार, पैसा व प्रलोभन देने आदि के जेल में बंद मुख्तार अंसारी की बहू व अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो की जमानत याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ख़ारिज कर दिया है।

यह आदेश जज सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने निखत बानो की प्रकरण में शामिल व आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए पारित किया है। इस प्रकरण में सबसे पहले अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो एवं ड्राइवर नियाज अंसारी को पुलिस एवं प्रशासन ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद निखत बानो को चित्रकूट जेल के नज़दीक मकान की व्यवस्था करवाने एवं बिना पर्ची के जेल में मुलाकात कराने के आरोप में फराज खान को गिरफ्तार कर लिया गया था।

दरोगा श्याम देव सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी रिपोर्ट

इस के अतिरिक्त पुलिस ने आरोपी जेलर संतोष कुमार, जेल वार्डन जगमोहन जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर व डिप्टी जेलर चंद्रकला गिरफ्तार ली गई थी । इस मामले में मुख़्तार अंसारी उनकी बहु निखत बानो, नवनीत सचान एवं फराज खान ,ड्राइवर नियाज अंसारी, के अलावा विभिन्न धाराओं एवं आरोपों में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।

इस मामले की रिपोर्ट गत 11 फरवरी को थाना कोतवाली कर्वी में दरोगा श्याम देव सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विभिन्न धाराओं एवं आरोपों में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इस मामले की रिपोर्ट गत 11 फरवरी को थाना कोतवाली कर्वी में दरोगा श्याम देव सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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