आजमगढ़, संवाददाता : पूर्व सांसद रमाकांत यादव को दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने एक वर्ष के सश्रम कारावास और 2700 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2016 का है, जब तीन फरवरी 2016 को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान रमाकांत यादव और उनके समर्थकों ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए पुलिस पर हमला किया था। आजमगढ़ जनपद के चर्चित माफिया और पूर्व सांसद रमाकांत यादव को एक और मामले में दोषी करार दिया गया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें एक वर्ष के सश्रम कारावास और 2700 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक गलियारे में भी चर्चाएं तेज हो रही है। मामला वर्ष 2016 का है, जब तीन फरवरी 2016 को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान रमाकांत यादव और उनके समर्थकों ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए पुलिस पर हमला किया था। इस घटना के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की थी। मामले में कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। लंबी सुनवाई के बाद 30 सितंबर 2025 को सिविल जज (सीडी)/एमपी-एमएलए कोर्ट, आजमगढ़ ने रमाकांत यादव को दोषी मानते हुए एक वर्ष का कारावास और 2700 रुपये का जुर्माना लगाया। Post navigation CG : 324 करोड़ की लागत से बनी छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा जमीन कब्जाने वालों पर ऐसी कार्रवाई हो…ऐसे लोग याद रखें’ योगी का निर्देश