सरकार ने हुर्रियत और मुस्लिम लीग की संपत्ति जब्त करने का दिया निर्देश

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नई दिल्ली, ब्यूरो : भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत और मुस्लिम लीग (जम्मू-कश्मीर) की सारी संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दे दिया है। इसके साथ ही उनके बैंक खाते और वित्तीय लेनदेन को भी फ्रीज कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने विगत में दोनों संगठनों को प्रतिबंधित किया था।

भारतीय गृह मंत्रालय ने दो अधिसूचनाएं जारी कर मुस्लिम लीग (मसरत आलम गुट) को गैरकानूनी गतिविधियो की रोकथाम अधिनियम-1967 (यूएपीए) के तहत 27 दिसंबर और तहरीक-ए-हुर्रियत को इस कानून के अंतर्गत 31 दिसंबर 2023 को प्रतिबंधित कर दिया था।

यूएपीए के कानून के तहत जब्त की जाएगी संपत्ति
गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार यूएपीए की धाराओं में संपत्ति जब्त करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा । यूएपीए की धारा 7 गैरकानूनी संगठन के द्वारा धन के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने और धारा 8 गैरकानूनी संगठन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्थानों को अधिसूचित करने से संबंधित है।

जेल में है मसरत आलम भट
गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में भारत विरोधी दुष्प्रचार करने के लिए तहरीक-ए-हुर्रियत को पांच वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। संगठन की स्थापना गिलानी ने किया था और मसरत आलम भट उसका प्रमुख बन गया । मसरत आलम भारत विरोधी रवैया और पाक परस्ती के लिए भी जाना मसरता आलम जाना जाता है और वर्त्तमान समय में जेल में बंद है।

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