नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कुछ अहम धाराओं पर रोक लगा दी है। इस फैसले को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने लोकतंत्र के लिए बेहद अच्छा संकेत बताया। उन्होंने कहा कि इस कानून से मुस्लिम समाज को फायदा होगा और वक्फ संपत्ति के दुरुपयोग पर रोक लगेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम की पूरी तरह से सुनवाई रोकने से इनकार किया, लेकिन कुछ विवादित प्रावधानों पर रोक लगा दी। इनमें वह प्रावधान भी शामिल है, जिसमें कहा गया था कि केवल वही व्यक्ति जो कम से कम पिछले पांच सालों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो वह अपनी संपत्ति के रूप में दे सकेगा।
रिजीजू ने क्या कहा ?
पत्रकारों से बात करते हुए किरेन रिजीजू ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है।” उन्होंने कहा कि नए कानून के प्रावधान पूरे मुस्लिम समाज के लिए लाभकारी होंगे। साथ ही, वक्फ बोर्ड के जरिए होने वाले दुरुपयोग और संपत्तियों पर कब्जे जैसी गड़बड़ियों पर भी रोक लग सकेगी।
रिजीजू ने कहा कि लंबे समय से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जे और दुरुपयोह की शिकायतें आती रही हैं। सरकार का मानना है कि नए कानून से इन समस्याओं को दूर किया जा सकेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।