इलाहाबाद हाईकोर्ट : भूमाफिया का अवैध कब्जा हटाने का निर्देश

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प्रयागराज,रिपब्लिक समाचार,संवाददाता : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंडलायुक्त प्रयागराज व एसडीएम सदर को उमरपुर नीवां गांव के रिहायशी प्लॉट संख्या 410 रकबा 290 वर्गमीटर पर विपक्षीयो द्वारा जबरन बनाई गई पक्की सड़क व लोहे के गेट को दो दिनों में हटाने का निर्देश दिया है।

भूमाफिया हसन एखलाक अतीक का करीबी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंडलायुक्त प्रयागराज व एसडीएम सदर को उमरपुर नीवां गांव के रिहायशी प्लॉट संख्या 410 रकबा 290 वर्गमीटर पर विपक्षीयो द्वारा जबरन बनाई गई पक्की सड़क व लोहे के गेट को दो दिनों में हटाने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है, जमीन कब्जाने की जांच कराकर कानूनी कार्रवाई की जाये । अतीक के करीबी भूमाफिया हसन एखलाक उर्फ रिजवान अहमद व परिवार पर याची की जमीन हथियाने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति ए.के गुप्ता की खंडपीठ ने मोहम्मद जकी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया गया है।

याची के अधिवक्ता शशिभूषण मिश्र व आशीष कुमार मिश्र का कहना है कि याची ने रिहायशी प्लॉट खरीदा है। जिस पर विपक्षी हसन ने जबरन कब्जा कर लिया और सड़क बनाकर गांव सभा की जमीन बेच रहा है। याची ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोबारा शिकायत की तो एसडीएम से जांच रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें दो स्वतंत्र गवाहों ने आरोपों की पुष्टि किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि विवाद सिविल का है। सिविल में वाद दायर करें।

याची मोहम्मद जकी ने फिर आयुक्त से शिकायत किया । जिस पर राजस्व अधिकारियों, लेखपाल व धूमनगंज थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर व उमरपुर नीवां चौकी इंचार्ज से जांच कराई गई। अपर सिटी मजिस्ट्रेट ने लोगों के बयान लेकर रिपोर्ट दिया । कहा कि याची विवादित प्लॉट का स्वामी है। विपक्षी का कहना था याची की सहमति से सीमेंटेड सड़क बनाई है। जबकि कोर्ट ने कहा, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। विपक्षी द्वारा जबरन कब्जा कर लिया है, जिसे हटाया जाए।

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