मोदी सरनेम प्रकरण : कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए राहुल गाँधी

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रांची,रिपब्लिक समाचार,ब्यूरो : एमपी-एमएलए प्रकरण के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत में मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के एडवोकेट ने और समय देने की मांग किया । अदालत ने एडवोकेट के याचना को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 16 जून को निर्धारित कर दिया है।

राहुल गांधी ने दी MP MLA कोर्ट के आदेश हाई कोर्ट में दी चुनौती

मोदी सरनेम प्रकरण में अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया है। सोमवार को इस मामले में कोर्ट में उनकी उपस्थिति की तिथि निर्धारित थी। लेकिन राहुल गांधी अदालत नहीं पहुंचे। राहुल गांधी के विरुद्ध मोदी उपनाम पर टिप्पणी करने को लेकर एडवोकेट प्रदीप मोदी ने 23 अप्रैल 2019 को न्यायालय में एक वाद दायर किया था , जिस पर सुनवाई लंबित है।

इस मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से अगस्त 2022 तक कार्रवाई पर लगी रोक स्वत: समाप्त हो गई है। इसके बाद अदालत ने उपस्थिति को लेकर समन जारी किया था। राहुल गांधी के एडवोकेट ने फरवरी माह में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग किया था। जिसकी याचिका दाखिल किया था ।

तीन मई को सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था । जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत हाजिर होने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है क्‍योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की सशरीर उपस्थिति से छूट देने की याचिका खारिज कर दिया है।

क्या है प्रकरण
राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार प्रसार के समय रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस की रैली में नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी का नाम लेने के साथ कहा था कि ‘जिनके नाम के आगे मोदी लिखा है, वे सभी चोर हैं।’ इसी बात को लेकर एडवोकेट
प्रदीप मोदी का कहना था कि एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने जिस तरह के आपत्तिजनक बयान दिया हैं उससे मोदी सरनेम वाले सभी लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं।

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