Allahabad High Court : गैंगस्टर मामले में मुख्तार की अपील मंजूर

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प्रयागराज संवाददाता : गाजीपुर स्पेशल कोर्ट से माफिया मुख्तार अंसारी को मिली 10 वर्ष की सजा के खिलाफ दायर अपील हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया है। इस मामले की सुनवाई 24 जुलाई को होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर प्रकरण में मिली 10 वर्ष की सजा के खिलाफ माफिया मुख्तार अंसारी की अपील मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की अपील सुनवाई के लिए किया मंजूर करते हुए निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया है। इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत पर 24 जुलाई को सुनवाई होगी।

गैंगस्टर एक्ट के प्रकरण में गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस वर्ष की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शुक्रवार को जस्टिस विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने मुख्तार की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया है। इस प्रकरण में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई 24 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट में मुख्तार की तरफ से उनका पक्ष अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने रखा।

माफिया मुख्तार अंसारी को इसी वर्ष 29 अप्रैल को दस वर्ष की सजा सुनाई गई थी। यह सजा गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई थी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस और विश्व हिंदू परिषद के नेता नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण केस के आधार पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी प्रकरण में मुख्तारअंसारी के भाई अफजाल अंसारी को चार वर्ष की सजा सुनाई गई थी। जिसके आधार पर मुख्तार की लोकसभा सदस्यता भी समाप्त हो चुकी है।

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