बलिया, संवाददाता : बलिया जिले में एआई से छात्रा की अश्लील तस्वीर बनाने के आरोप में दोषी को कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई। साथ ही 55 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बलिया में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तकनीक का दुरुपयोग कर कक्षा आठ की छात्रा की अश्लील तस्वीर तैयार करने और उसे व्हाट्सएप के जरिए प्रसारित करने के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय प्रथमकांत की अदालत ने आरोपी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से यह सजा हुई। क्या है पूरा मामलाअभियोजन के अनुसार, भीमपुरा थाना क्षेत्र के देवलवीर गांव निवासी संजीत कुमार स्कूल से अनुबंधित वाहन चलाता था। उसी वाहन से कक्षा आठ की छात्रा स्कूल आती-जाती थी। आरोप था कि वाहन चालक ने छात्रा की एआई से अश्लील तस्वीर तैयार की और उसे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने के साथ अपने अन्य मित्रों से भी प्रसारित कराया। इस संबंध में सात मई 2025 को छात्रा के पिता ने भीमपुरा थाने में तहरीर दी थी इस संबंध में सात मई 2025 को छात्रा के पिता ने भीमपुरा थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य मामले में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-08 प्रथमकांत की अदालत ने संजीत कुमार को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी पाते हुए 25 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत यह सजा सुनिश्चित हुई। Post navigation लखनऊ से सऊदी अरब के तीन शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू यूपी की खो-खो और कबड्डी टीम का चयन