एमरजेंसी वाहनों का रास्ता रोकने पर होगा 10,000 रुपये का चालान

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गुरुग्राम, संवाददाता : एमरजेंसी वाहनों को सड़क पर बिना किसी रुकावट के रास्ता मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक सख्त और नए उपाय का एलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार , एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बोला गया है कि, यातायात पुलिसकर्मी एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियों का रास्ता रोकने वाले व्यक्तियों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाना शुरू कर देंगे। और यह कदम इस सप्ताह से शुरू हो जाएगा।

डीसीपी (यातायात) वीरेंद्र विज के अनुसार जोनल अधिकारी ऐसी घटनाओं के वीडियो सबूत रिकॉर्ड करेंगे। आपातकालीन वाहनों का रास्ता रोकने वाले अपराधियों को घटना के वीडियो सबूत के साथ तत्काल ऑनलाइन चालान हासिल होंगे।

यह जुर्माना, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194E के तहत है, जिसका मकसद गंभीर रूप से घायल ,बीमार मरीजों को अस्पतालों तक ले जाने वाली एम्बुलेंस को बिना रुकावट के रास्ता देना है।

डीसीपी विज ने यह भी बोला है कि गुरुग्राम यातायात पुलिस पहले से ही विभिन्न अस्पतालों में प्रत्यारोपण के लिए अंग ले जाने वाली एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरीडोर (हरे गलियारे) की सुविधा प्रदान कर रही है। जिससे गंभीर हालत में मरीजों के बचाव में मदद मिलती है।

यह सख्त उपाय उन घटनाओं की संख्या में बढ़ती चिंताओं के जवाब में आया है, जहां यातायात की भीड़ या लापरवाह ड्राइविंग के कारण आपातकालीन वाहनों को रास्ते में देरी होती है। ऐसी देरी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। गुरुग्राम में दफ्तर के समय के दौरान अक्सर ट्रैफिक जाम देखा जाता है. और इसलिए इस मुद्दे का हल निकाला बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ताकि कम से कम आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए आसानी से रास्ता दिया जा सके।

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