जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी मेरठ के विरुद्ध अवमानना का नोटिस जारी….

PRAYAGRAJ-HIGHCOURT

प्रयागराज,संवाददाता : मेरठ जिले की उच्च प्राथमिक विद्यालय कृष्ण पुरी नगर क्षेत्र में कार्यरत शिक्षामित्र निमिषा तिवारी के विरुद्ध विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव मधुसूदन कौशिक द्वारा सेवा समाप्ति के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई।

याची को ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने माननीय न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला को बहस में बताया की याची पिछले 15 साल से शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत है। विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव के द्वारा विद्यालय में पढ़ रहे कक्षा 7 के एक बच्चे को डंडे,चाटे ,लात से बुरी तरह कमरे में बन्द करके पीटा गया और मां बहन की गाली दिए जाने पर याची के द्वारा उक्त घटना पर बच्चे की ओर से बचाव किए जाने पर विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव मधुसूदन कौशिक के द्वारा बिना किसी अभिभावक की शिकायत पर गलत आरोप लगाते हुए याची की सेवा बिना नोटिस दिए समाप्त कर दी गई जबकि याची की सेवा समाप्ति किए जाने का अधिकार शिक्षा समिति दो तिहाई बहुमत के आधार पर कर सकती है।

मधुसूदन कौशिक को गलत तरीके से दिया गया प्रभार

विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव जो कि एक दबंग व्यक्ति है और भाजपा के पूर्व विधायक कमल दत्त शर्मा ,मेरठ का चचेरा भाई है, मधुसूदन के विरुद्ध मारपीट गाली-गलौज व गलत आचरण किए जाने पर जिलाधिकारी व एसएसपी मेरठ के यहां एफ आई आर दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र भी बच्चे के पिता कुंदन के द्वारा दिया गया, जिसकी जांच चल रही है। खण्ड शिक्षा अधिकारी के द्वारा अध्यापक मधुसूदन कौशिक से समस्त शैक्षिक कार्य का का प्रभार भी वापस ले लिया गया था। याची की ओर से अधिवक्ता ने यह भी बताया कि मधुसूदन कौशिक को गलत तरीके से प्रभार दिया गया जिसके विरुद्ध अन्य सहायक अध्यापक के द्वारा भी याचिका दाखिल की गई है जिसमे बीएसए,मेरठ से जवाब मांगा गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन मधुसूदन कौशिक के द्वारा यह कहकर नही किया गया कि सेवा समाप्त हो गई है और मैं किसी कोर्ट का आदेश नही मानता जिसकी शिकायत याची के द्वारा मा. उच्च न्यायालय के आदेश के सत्यापित प्रतिलिपि के साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व खण्ड शिक्षा अधिकारी को की गई। मा. उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न होने पर उच्चन्यायालय ने श्रीमती आशा चौधरी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ व श्री सत्येंद्र पाल सिंह खंड शिक्षा अधिकारी नगर मेरठ को नोटिस जारी कर ,अगली सुनवाई की तारीख 20 नवंबर नियत की है।

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