रामपुर, संवाददाता : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान, उनके बेटे और अब्दुल्ला और पत्नी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामपुर (एमपी-एमएलए) कोर्ट ने बुधवार को ऐतिहासिक आदेश सुनाते हुए आजम खान, उनकी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई है। आइए जानते हैं आजम और उनके परिवार को क्यों सजा सुनाई गई, क्या है पूरा मामला ?
आजम और उनकी पत्नी , बेटा को क्यों हुई सात वर्ष की जेल ?
आजम खान के परिवार के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र का प्रकरण भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने गंज कोतवाली में तीन जनवरी 2019 को मुकदमा दर्ज कराया गया था।
आरोप लगाए गए थे कि आजम ने बेटे के अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। इसमें एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बना है, जबकि दूसरा लखनऊ से बना है।
इस मुकदमे में आजम खान के अतिरिक्त उनकी पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म नामजद थे ।
मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही थी। दोनों ओर से गवाही पूरी होने के बाद अदालत ने इस मामले में 18 अक्टूबर फैसले के लिए नियत की थी।
इससे बचने के लिए आजम खान सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जहां उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुकदमा ट्रांसफर अर्जी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी खारिज कर दी थी।