Republic Samachar || तिकुनिया हिंसा क्रॉस मामले में शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में 3 अक्टूबर को हुई घटना की पूरी तस्वीर दी गई है। भाजपा नेता का होर्डिंग जलाने से कैसे आरोपी ने थार कार में आग लगा दी थी। एसआईटी ने मौके से वायरल हुए वीडियो क्लिप और जीपीएस लोकेशन के जरिए चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
सीजेएम कोर्ट में एसआईटी द्वारा दाखिल चार्जशीट में 3 अक्टूबर को हुई घटना की पूरी तस्वीर, बीजेपी नेता के होर्डिंग बोर्ड को जलाने से लेकर नारे लगाने तक कैसे आरोपितों ने हंगामा और हंगामा शुरू कर दिया? आरोपितों ने थार वाहन पर पूरा गुस्सा निकाला, जिसके लिए आरोपी ने दुर्घटनाग्रस्त हुई एक अन्य वाहन से पेट्रोल निकाला था। जब कई अराजकतावादियों ने पथराव करना शुरू किया, तो पकड़े गए ड्राइवर ने उसकी जान बचाने की बार-बार गुहार लगाने के बावजूद उसे पीट-पीट कर मार डाला।
एसआईटी ने वीडियो क्लिप और तस्वीरों सहित जीपीएस लोकेशन पर अपनी जांच रिपोर्ट को आधार बनाया। इसके आधार पर आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। एसआईटी ने अदालत में घटना से जुड़े वीडियो साक्ष्य भी दाखिल किए हैं। इसमें आरोपी की मौके पर मौजूदगी साबित हो गई है। मामले में गुरविंदर सिंह, कमलजीत सिंह और गुरप्रीत सिंह के खिलाफ लिंचिंग, दंगा और आगजनी, लिंचिंग बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत कई धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। वहीं विचित्र सिंह के खिलाफ गाली-गलौज, नुकसान पहुंचाने और आगजनी की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है। मामले के तीन आरोपियों को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया है।
तीन आरोपित व तीन गवाह जेल में
क्रॉस केस मामले में एसआईटी द्वारा दायर चार्जशीट में सदस्य सुमित जायसवाल को गवाह नंबर एक के रूप में नामित किया गया है, जबकि अन्य 45 गवाहों में सबसे महत्वपूर्ण गवाही लवकुश और आशीष पांडे की है. जिन्हें तिकुनिया हिंसा मामले में भी आरोपी बनाया गया है। घटना में वह भी मौके पर ही घायल हो गया। भले ही वाह तिकुनिया हिंसा के मुख्य मामले में आरोपी है, लेकिन क्रॉस केस मामले में उसकी गवाही सबसे अहम मानी जा रही है।
तिकुनिया हिंसा के दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ होगी
तिकुनिया हिंसा के क्रास केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद भले ही सरकार बनाम आशीष मिश्रा मोनू नाम की फाइल जिला जज कोर्ट को सौंप दी गई हो, लेकिन कानून के जानकारों का कहना है कि क्रास केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद, अब दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई होगी। इसके लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 1 फरवरी को क्रॉस केस की फाइल सीजेएम कोर्ट में पेश की जाएगी, जो अंतिम रूप से पेश होगी. क्योंकि इस दिन यह पत्र जिला न्यायालय में भी दिया जा सकता है।