Mumbai Attack: तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ, अमेरिकी कोर्ट ने दी भारत लाने की अनुमति
वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में कैलिफोर्निया की एक न्यायलय ने मुंबई में वर्ष 2008 में किये गए आतंकी हमलों के जेल में बंद आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को अनुमति दे दी है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक के कनाडाई व्यापारी के प्रत्यर्पण की मांग किया था ।
जज जैक्लिन चूलजियान की कोर्ट ने 16 मई को दिए अपने आदेश में कहा कि 62 साल के राणा उन अपराधों के लिए प्रत्यर्पण योग्य है लेकिन उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है। साल 2008 में पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने मुंबई में किए गए हमलों में राणा की भूमिका की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है।
इन हमलों केपीछे राणा की सदिंग्ध भूमिका के लिए भारत के प्रत्यर्पण के अनुरोध पर अमेरिकी पुलिस ने राणा को गिरफ्तार कर लिया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि वह कूटनीत माध्यमों के जरिये राणा को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू करने का पक्षधर है।
अदालत की सुनवाई:-
के समय संघीय अभियोजनकर्ताओं ने दलील दिया था कि राणा को पता था कि उसके बचपन का दोस्त अमेरिकी डेविड कोलमैन हेडली लश्कर ए तैयबा से जुड़ा था।
हेडली की सहायता किया और उसकी गतिविधियों को छुपाया राणा आतंकी ग्रुप व उससे जुड़े लोगों की मदद कर रहा था। राणा को हेडली की बैठकों के बारे में हुई वार्ता और कुछ टारगेट्स समेत हमलों की साजिश के बारे में पूरा मालूम था।
अमेरिकी सरकार ने जोर देकर कहा कि राणा साजिश का अभिन्न अंग था और उसने एक आतंकी घटना को अंजाम देने का बड़ा अपराध किया। दूसरी ओर, राणा के अटार्नी ने प्रत्यर्पण का विरोध किया था । आपको याद होगा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमलों में छह अमेरिकियों समेत कुल 166 लोग की मौत हो गयी थी ।