कानपुर,रिपब्लिक समाचार,संवाददाता : कानपुर, जाजमऊ के दुर्गा विहार निवासी विमल कुमार ने 25 दिसंबर 2022 को जाजमऊ थाने में सपा विधायक इरफान सोलंकी, बिल्डर्स हाजी वसी, शाहिद लारी व कमर आलम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया था। रंगदारी व जमीन जबरदस्ती कब्जा करने का आरोप लगाया था।
चार्जशीट कोर्ट में दाखिल
कानपुर में जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा ने 7 नवंबर 2022 को अपने घर में आग लगाने के आरोप में जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था । जिसमे इरफान, शौकत अली,रिजवान, मो.शरीफ व इसराइल आटे वाला के खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट में पहुंच गई है। इस मुकदमे की वर्तमान समय में सुनवाई चल रही है। इस प्रकरण में विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज हो गई थी। शौकत की ओर से जमानत याचिका हाईकोर्ट में दाखिल किया था।
तर्क दिया गया कि पीड़िता, उसके बेटे या बेटी के बयानों में शौकत के नाम का जिक्र नहीं किया गया है। रिपोर्ट में भी शौकत नामजद नहीं था। इसके बाद में उसे झूठा फंसा दिया गया। एडवोकेट रवींद्र वर्मा ने बताया कि याची के तर्कों से सहमत होकर हाईकोर्ट ने शौकत की जमानत मंजूर कर लिया है। वहीं इसी प्रकरण में वादिनी के बेटे और घटना के चश्मदीद गवाह शमसुल हसन की जिरह भी मंगलवार को पूर्ण हो गई।
आग लगाने के मामले में पहले गवाह के रूप में हेड मोहर्रिर एफआईआर लेखक, दूसरे गवाह के रूप में वादिनी नजीर फातिमा की बेटी कनीज जेहरा और तीसरे गवाह के में नजीर का बेटे शमसुल हसन को अभियोजन ने कोर्ट में गवाही के लिए पेश किया गया था। इरफान सोलंकी और रिजवान की ओर से अधिवक्ताओं ने 20 अप्रैल को जिरह पूरी कर लिया था ।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी
मंगलवार को आरोपी शौकत अली की ओर से एडवोकेट रवींद्र वर्मा, मो.शरीफ की ओर से एडवोकेट चंद्रप्रकाश शर्मा और इसराइल आटे वाला के अधिवक्ता जमीर अंसारी ने शमसुल हसन से जिरह किया ।इस प्रकरण में महाराजगंज जेल में बंद इरफान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेशी हुई, जबकि बाकी चारों आरोपी कोर्ट में हाजिर रहे।
इरफान की ओर से अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने 27 मई को इरफान को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश करने के लिए अर्जी दाखिल किया है। तर्क दिया कि इरफान का स्वास्थ्य अब ठीक है। नया गवाह 27 मई को कोर्ट में आना है इसलिए इरफान को व्यक्तिगत रूप से हाजिर रखा जाए।
कानपुर ,के जाजमऊ के दुर्गा विहार निवासी विमल कुमार ने 25 दिसंबर 2022 को जाजमऊ कोतवाली में इरफान सोलंकी, बिल्डर हाजी वसी,एवं शाहिद लारी व कमर आलम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया था । रंगदारी व जमीन कब्जा करने का आरोप भी लगाया था।
इसी मामले में इरफान की ओर से अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने जमानत अर्जी दाखिल किया था । गौरव ने बताया कि मंगलवार को उन्होंने जमानत अर्जी पर बल न देने (नॉट प्रेस) की आवेदन कोर्ट में दिया था । जिला जज अजय कुमार त्रिपाठी ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया ।