लखनऊ,रिपब्लिक समाचार,संवाददाता : लखनऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने मंगलवार शाम को छह बजे प्रचार बंद होते ही मतदान को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार के अनुसार मतदान के दिन सभी वोटर अपने वाहनों से मतदान केंद्र तक जा पहुंच सकते हैं। मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। मतदान स्थल पर मोबाइल ले जाने पर रोक रहेगी। मतदान केंद्र पर मोबाइल जमा कराने की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं रहेगी । घूंघट वाली व बुर्के वाली महिलाओं को अपनी पहचान मतदान पार्टी में सम्मिलित महिला द्वारा अथवा सरकारी महिला कर्मचारी व महिला पुलिस कर्मचारियो से करानी होगी।
2 लाख से अधिक नकदी मिलने पर होगी कार्रवाई
मतदान केवल एपिक कार्ड अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 15 प्रकार के विकल्पों के द्वारा से ही कर सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपनी गाडी से बार-बार से मतदान स्थल पर घूमता दीखता है तो उसे किसी पार्टी का प्रचारक समझ कर उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई किया जायेगा।जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्याशी अब घर-घर जाकर जनसंपर्क कर सकते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अब लाउडस्पीकर आदि की अनुमति नहीं होगी। दो मई शाम 6 बजे से 4 मई शाम 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पाबंदी रहेगी। वाहनों की अनुमति भी खत्म हो गई है। प्रत्याशियों, उनके एजेंट या उनके कार्यकर्ताओं के लिए चार मई का अलग से वाहन पास जारी किया जाएगा।
अंतिम 48 घंटों के दौरान नगर निगम / नगर पंचायत क्षेत्र के सभी , लॉज, होटलों , गेस्ट हाउस व सरकारी गेस्ट हाउसो की तलाशी होगी। विवाह मंडप और कम्यूनिटी हॉल, सामुदायिक केंद्रों पर शादी-विवाह के अतिरिक्त कोई सामूहिक भोज या खाने-पीने की वस्तुए बांटने के आयोजन नहीं किये जायेंगे । गाडियो की सघन तलाशी ली जाएगी। जो व्यक्ति 2 लाख से ऊपर की धनराषि बिना प्रमाण के ले जाता मिलेगा, उसके विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई किया जाएगा । 48 घंटों के दौरान कोई भी बल्क एसएमएस या बल्क कॉल नहीं की करेगा । जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नाम नहीं है,तो वह व्यक्ति किसी भी दशा में मतदान नहीं कर पायेगा ।